संविधान सभा तथा संविधान सभा की समितियां


संविधान सभा

पृष्ठभूमि

  • संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार एम एन राय ने  रखा 
  • कैबिनेट मिशन योजना (1946) के तहत एक संविधान सभा के निर्माण का प्रावधान किया गया
  • संविधान सभा के लिए चुनाव वर्ष 1946 में जुलाई तथा अगस्त माह में किया गया
  • संविधान सभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा नहीं चुने गए थे उनका चुनाव प्रांतीय विधान सभा के सदस्यों द्वारा किया गया था
  • संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 होनी थी (296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देसी रियासतों के लिए)
  • सीटों का आवंटन जनसंख्या के अनुपात में किया गया था
  • इनमें से 296 सीटों पर ही चुनाव किया जाना था
  • ब्रिटिश प्रांतों को आवंटित सीटों को तीन हिस्सों में बांटा गया था (सामान्य – 213, मुस्लिम – 79, सीख – 4)
  • चुनाव में कांग्रेस को 208 तथा मुस्लिम लीग को 73 सीटें प्राप्त हुई
  • संविधान सभा में महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना शामिल नहीं थें
  • अम्बेडकर शुरुआत में बंगाल से चुने गए थे फिर बटवारे के बाद बंबई से

समविधान सभा की कार्यप्रणाली

  • संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर, 1946 को (काउंसिल चैंबर के पुस्तकालय भवन में) हुई थी
  • मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया
  • इस वजह से प्रथम बैठक में सिर्फ 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया
  • सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया
  • 2 सितम्बर 1946 को नवनिर्वाचित सविधान सभा ने भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया जो कि 16 अगस्त 1947 तक अस्तित्व में बनी रही

प्रथम अस्थाई अध्यक्ष – सच्चिदानंद सिन्हा
प्रथम स्थाई अध्यक्ष – राजेन्द्र प्रसाद
उपाध्यक्ष – एच सी मुखर्जी 
संवैधानिक सलाहकार – बी एन राय
प्रारूप समिति के अध्यक्ष – भीमराव अम्बेडकर

बंटवारे के बाद 

– संविधान सभा में कुल सीटों की संख्या : 299 ( पहले 389 थीं)
– भारतीय प्रांतों के सीटों कि संख्या : 229 (पहले 296 थी)
– देसी रियासतों की संख्या : 70 (पहले 93 थी)

मुख्य बिंदु :

– संविधान तैयार होने में 2 साल 11 महीना और 18 दिनों वक्त लगा
– जिसमें संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई
– संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया
– संविधान के निर्माण पर कुल 64 लाख रुपए का खर्च आया
– 26 नवम्बर 1949 को संविधान पूरा बन कर तैयार हो गया था

– 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई
– भारत के संविधान के पिता : भीमराव अम्बेडकर
– आधुनिक मनु : भीमराव अम्बेडकर

– 22 जुलाई, 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, जिसे पिंगली बेंकियाह ने डिजाइन किया था।
– 24 जनवरी, 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया
– 24 जनवरी, 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया

संविधान सभा की समितियां

बड़ी समितियां

1. संघ शक्ति समिति- जवाहरलाल नेहरू
2. संघीय संविधान समिति- जवाहरलाल नहेरू 
3. राज्यों के लिये समिति (राज्यों से समझौता करने वाली) – जवाहरलाल नेहरू

4. प्रारूप समिति- डॉ. बी.आर. अंबेडकर
प्रारूप समिति में सात सदस्य थें –
अम्बेडकर, गोपालस्वामी अय्यर, कृष्णस्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैय्यद मोहम्मद सादुल्ला, माधव राव, टी टी कृष्णमाचारी 

5. प्रांतीय संविधान समिति- सरदार पटेल 
6. मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति – सरदार पटेल 

इस समिति की दो उप-समितियां थीं: 
(क) मौलिक अधिकार उप-समिति- जे.बी.कृपलानी
(ख) अल्पसंख्यक उप-समिति- एच.सी.मुखर्जी

7. प्रक्रिया नियम समिति-डॉ.राजेंद्र प्रसाद 
8. संचालन समिति- डॉ. राजेंद्र प्रसाद

छोटी समितियां

1. संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति- जी.वी. मावलंकर 
2. कार्य संचालन समिति-डॉ. के.एम. मुंशी 
3. सदन समिति-बी. पट्टाभिसीतारमैय्या 
4. राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति-डॉ.राजेंद्र प्रसाद 

5. मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति (परामर्शदात समिति) – सरदार पटेल। 
इस समिति के अंतर्गत निम्नलिखित उप-समितियां थीं:
(ग) उत्तर-पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप समिति-गोपीनाथ बरदोई। 
(घ) छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों (असम में स्थित क्षेत्रों के अलावा) के लिए उप-समिति –  ए.वी. ठक्कर।

6. क्रीडेंस्यिल समिति-सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर
7. वित्त एवं कर्मचारी (स्टॉफ) समिति – डॉ. राजेन्द्र प्रसाद 
8. हिंदी अनुवाद समिति 
9. उर्दू अनुवाद समिति 

10. प्रेस दीर्घा समिति 
11. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 के प्रभाव का आकलन करने वाली समिति 
12. मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति – बी. पट्टाभिसीतारमैय्या 
13. भाषायी प्रांतों संबंधी आयोग 
14. वित्तीय प्रावधानों संबंधी विशेषज्ञ समिति 
15. सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समितियां – एस. वरदाचरियार

भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत :

(1) ब्रिटेन:

 संसदात्मक शासन-प्रणाली, द्विसदनवाद, प्रधानमंत्री, 
एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार

(2) संयुक्त राज्य अमेरिका: 

लिखित संविधान, मौलिक अधिकार, उच्चतम न्यायलय,  न्यायिक पुनरावलोकन, प्रस्तावना, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात, न्यायपालिका की स्वतंत्रता

(3) कनाडा: 

 संघात्‍मक विशेषताएं, अवशिष्‍ट शक्तियां केंद्र के पास, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति 

 (4) आयरलैंड : 

 नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति द्वारा राज्य सभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज-सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्यातिप्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन

(5) ऑस्ट्रेलिया: 

 प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन,  संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक

(6) जर्मनी: 

 आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन

(7) दक्षिण अफ्रीका:  

संविधान संशोधन की प्रक्रिया प्रावधान, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन

(8) सोवियत संघ (पूर्व):

 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान, पंच वर्षीय योजना

(9) जापान: 

 विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया

(10) फ्रांस:  

गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आदर्श

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